ITR Filing Last Date 2025 : बहुत सारे टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख को लेकर संशय बना रहता है। हर साल इंडिविजुअल्स के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई हुआ करती थी, लेकिन इस बार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है।
ITR Filing Last Date क्या है?
इस बार टैक्स विभाग ने ITR-1, 2, 3 और 4 फॉर्म्स के लिए एक्सेल-यूटिलिटी फॉर्म्स में देरी की वजह से और रिपोर्टिंग प्रोसेस में बदलाव, सिस्टम अपग्रेड और तकनीकी तैयारियों को देखते हुए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 कर दी है।
ITR क्या है? What is Income Tax Return (ITR) in Hindi
आयकर रिटर्न या आईटीआर, किसी विशेष वर्ष के लिए आपकी आय और कर देयता का विवरण होता है. इसमें करदाता की कुल आय, व्यय, संपत्ति और दिए जाने वाले tax की जानकारी होती है। हर साल एक निश्चित तारीख से पहले सभी को आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करना जरुरी होता है। अगर कोई भी व्यक्ति समय रहते आईटीआर फाइल नहीं करता है, तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।
कहां फाइल करें रिटर्न
टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न की आधिकारिक वेबसाइट https://incometaxindia.gov.in पर जाके खुद ही फाइल कर सकते है। यदि टैक्सपेयर्स को कोई दिक्कत होती है तो वे सीए (Chartered Accountant) जैसे प्रोफेशनल की मदद भी ले सकते हैं। इसके साथ ही कुछ ऑनलाइन प्लेटफार्म रिटर्न फाइल करने में मदद करते है।
अलग-अलग टैक्सपेयर्स के लिए ITR दाखिल करने की तारीख
व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और अन्य करदाता जिनके खातों का ऑडिट आवश्यक नहीं है, उनकी ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है। विभिन्न टैक्सपेयर्स के लिए अलग-अलग ITR फॉर्म होते हैं, जिनके लिए ITR File करने की तारीख अलग-अलग निर्धारित की गई है।
कंपनियां और प्रोप्राइटरशिप फर्में
प्रोप्राइटरशिप फर्मों के खातों का ऑडिट जरूरी है, जिस वजह से उनकी ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। इन टैक्सपेयर्स को अपना ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर 2025 तक जमा करना होगा।
अंतरराष्ट्रीय लेनदेन करने वाले टैक्सपेयर्स
जो टैक्सपेयर्स अंतरराष्ट्रीय लेनदेन करते है, उनके लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 है। इसके साथ ही उन्हें सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट भी जमा करना होती है। इन टैक्सपेयर्स को अपना ऑडिट रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक जमा करना होगा।
इन टैक्सपेयर्स को होगा फायदा
टैक्स डिपॉर्टमेंट की तरफ से बधाई गई डेडलाइन का फायदा विशेष रूप से सैलरी लेने वाले लोगों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) को मिलेगा, जिनके अकाउंट को ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। हालाँकि समय से पहले ITR File कर लेना चाहिए, जिस से जुर्माना देना ना पड़े।
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