Domicile Certificate in Hindi : राज्य सरकार द्वारा नागरिको के लिए विभिन्न योजनाओ को शुरू किया किया है। इन सभी योजनाओ का लाभ लेने के लिए नागरिको के पास निवास प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है। जिस से राज्य की योजना का लाभ सिर्फ राज्य के लोगो को मिल सके।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट (Domicile Certificate) एक आधिकारिक दस्तावेज़ है, जिसे हिंदी में मूल निवास प्रमाण पत्र या स्थायी निवास प्रमाण पत्र कहते हैं। निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। जिसके बाद सरकार द्वारा शुरू की गई सभी सरकारी योजनाओ का लाभ ले सकते है।
मूल निवासी प्रमाण पत्र क्या है? Domicile Certificate in Hindi
मूल निवासी प्रमाण पत्र को निवास प्रमाण पत्र, Domicile Certificate भी कहा जाता है. इस दस्तावेज़ को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यह सर्टिफिकेट राज्य में रहने वाले लोगो को प्रदान किया जाता है, जिस से लोग अपने निवास को प्रमाणित कर सके।
भारत के किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश (UT) में निवास का प्रमाण प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह तहसीलदार, जिला मजिस्ट्रेट या राजस्व अधिकारी जैसे प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी किया जाता है। इसके जरिये छात्र छात्रवृत्ति, और परीक्षा कट-ऑफ का लाभ ले सकते है।
अगर आप स्कालरशिप का लाभ लेने चाहते है तो निवास प्रदान पत्र (Domicile Certificate) की जरुरत होती है। इसके साथ ही कुछ राज्यों में जमीन या संपत्ति खरीदने के लिए यह आवश्यक होता है।
डोमिसाइल प्रमाणपत्र के लिए पात्रता
डोमिसाइल प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पात्रता राज्य के आधार पर भिन्न हो सकती है. आवेदक को निम्नलिखित पात्रता शर्तों में से एक को पूरा करना अनिवार्य है।
माता-पिता का निवास: आवेदक के माता-पिता राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए।
निवास अवधि: आवेदक को राज्य में एक निश्चित अवधि (जैसे 3–15 वर्ष) तक निवास करना चाहिए।
संपत्ति का स्वामित्व: राज्य में संपत्ति का स्वामित्व पात्रता बढ़ा सकता है।
राज्य के मतदाता सूची में नाम: आवेदक का नाम राज्य की मतदाता सूची में होना चाहिए।
वैवाहिक निवास: विवाहित व्यक्ति अपने जीवनसाथी के डोमिसाइल प्रमाण के आधार पर आवेदन कर सकते हैं।
मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज – Domicile Certificate Documents
मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कुछ जरुरी दस्तावेज़ों को जरुरत होती है। राज्यों के अनुसार संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची अलग-अलग हो सकती है।
पहचान प्रमाण
- आधार कार्ड
- वोटर आई कार्ड
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- राशन पत्रिका
- कोई अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त दस्तावेज
निवास प्रमाण (आवेदक के लगातार 3 साल रहने का)
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- वोटर आई कार्ड
- बिजली का बिल
- पासपोर्ट
- टेलीफ़ोन बिल (लैंडलाइन)
- राशन पत्रिका
- रेंट एग्रीमेंट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- कोई अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त दस्तावेज
आवेदक की पासपोर्ट आकार की तस्वीर
आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
जन्म तिथि का प्रमाण
- पासपोर्ट
- वोटर आई कार्ड
- विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र
- जन्म प्रमाणपत्र
विभिन्न भारतीय राज्यों में मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने हेतु प्राधिकरणों के ऑफिशियल पोर्टल
क्रमांक | भारतीय राज्य | प्राधिकारी | ऑफिशियल पोर्टल |
1 | आंध्र प्रदेश | तहसीलदार | यहाँ क्लिक करें |
2 | अरुणाचल प्रदेश | जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर | यहाँ क्लिक करें |
3 | असम | राजस्व अंचल अधिकारी | यहाँ क्लिक करें |
4 | बिहार | अंचल कार्यालय के अंचल अधिकारी | यहाँ क्लिक करें |
5 | छत्तीसगढ़ | नायब तहसीलदार | यहाँ क्लिक करें |
6 | गोवा | सभी तालुका के मामलातदार | यहाँ क्लिक करें |
7 | गुजरात | जिला कलेक्टर / डिप्टी कलेक्टर / सहायक। कलेक्टर / प्रान्त अधिकारी / मामलातदार | यहाँ क्लिक करें |
8 | हरियाणा | सीआरओ (तहसीलदार / नायब तहसीलदार संबंधित) | यहाँ क्लिक करें |
9 | हिमाचल प्रदेश | राजस्व विभाग के तहसीलदार | यहाँ क्लिक करें |
10 | जम्मू और कश्मीर | उप-मंडल मजिस्ट्रेट (तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं) | यहाँ क्लिक करें |
11 | झारखंड | प्रत्येक जिले में अनुमंडल पदाधिकारी | यहाँ क्लिक करें |
12 | कर्नाटक | तहसीलदार | यहाँ क्लिक करें |
13 | केरल | ग्राम अधिकारी (यदि राज्य सरकार के विभागों या प्राधिकरणों के समक्ष पेश किया जाता है) / तहसीलदार (यदि केंद्र सरकार के विभागों या प्राधिकरणों के समक्ष पेश किया जाता है) | यहाँ क्लिक करें |
14 | मध्य प्रदेश | तहसीलदार / नायब तहसीलदार | यहाँ क्लिक करें |
15 | महाराष्ट्र | तहसीलदार | यहाँ क्लिक करें |
16 | मणिपुर | जिला प्राधिकरण i/c DC/ADC/SDO (SDO/SDM के पद से नीचे नहीं) | यहाँ क्लिक करें |
17 | मेघालय | सरकार के मामले में नियोक्ता। कर्मचारी और अन्य के मामले में सांसद / विधायक / डीसी / एसडीओ सिविल द्वारा। | यहाँ क्लिक करें |
18 | मिजोरम | जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी | यहाँ क्लिक करें |
19 | नागालैंड | उप.आयुक्त, अपर.उप.आयुक्त और उप-मंडल अधिकारी (सी) | यहाँ क्लिक करें |
20 | ओडिशा | राजस्व अधिकारी | यहाँ क्लिक करें |
21 | पंजाब | सीआरओ (तहसीलदार / नायब तहसीलदार संबंधित) | यहाँ क्लिक करें |
22 | राजस्थान | तहसीलदार / नोटरी | यहाँ क्लिक करें |
23 | सिक्किम | विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (प्रखंड विकास अधिकारी, ग्रामीण प्रबंधन एवं विकास विभाग) | यहाँ क्लिक करें |
24 | तमिलनाडु | जोनल डिप्टी तहसीलदार | यहाँ क्लिक करें |
25 | त्रिपुरा | संबंधित जिलों के उपायुक्त | यहाँ क्लिक करें |
26 | तेलंगाना | तहसीलदार | यहाँ क्लिक करें |
27 | उत्तर प्रदेश | तहसीलदार | यहाँ क्लिक करें |
28 | उत्तरांचल | तहसीलदार/एसडीएम/सिटी मजिस्ट्रेट | यहाँ क्लिक करें |
29 | पश्चिम बंगाल | क्षेत्रानुसार | यहाँ क्लिक करें |
Domicile Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
Domicile Certificate बनवाने के लिए आवेदक को ई- डिस्ट्रिक वेबसाइट पर जाना होता है। विभिन्न राज्यों द्वारा सही प्रदेशो के लिए अलग-अलग वेबसाइट होती है, जहा से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
- सबसे पहले सम्बंधित राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है.
- वेबसाइट पर जाने के बाद पहले आपको इसका सदस्य बनना होगा.
- रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करते ही एक फॉर्म सामने खुलेगा।
- इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी और फोन पर यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा.
- पंजीकरण करने के बाद सिटीजन पोर्टल पर जाके आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है.
- लॉगिन करने के बाद आप मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं.
- इसके बाद निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म खुल जायेगा, सभी जानकारी सही-सही भरें.
- अब आवश्यक दस्तावेज़ को अपलोड करना है और सब्मिट बटन पर क्लिक कर दें.
- इसके बाद आपको एक आवेदन संख्या मिलेगी, इसे सेव कर लें.
- अब आपको वहां बताया शुल्क जमा करना होगा।
- ऐसा करने के बाद Domicile Certificate का आवेदन पूरा हो जाता है।
इस तरह से Domicile Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। एक बार निवास प्रमाण पत्र एक बार बनवाना होता है, जो की पुरे जीवन के लिए होता है।
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