Bank Complaint : बैंक कर्मचारी की शिकायत कहां और कैसे करें?

Neha Arya
6 Min Read
Bank complaint kaise kare

बैंक कर्मचारियों की लेट-लतीफी की वजह से ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ग्राहकों को लंच के बाद आने का बोल दिया जाता है या फिर कई बार लम्बे समय तक लंच चलता है। इस तरह की बहुत सी परेशनिया होती है, जिस से कर्मचारी और ग्राहकों में अक्सर झड़प की खबरें आती रहती हैं.

डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ज्यादातर बैंक अब ऑनलाइन बैंकिंग पर जोर दे रहे हैं, लेकिन कई बार किसी ना किसी वजह से बैंक जाना ही पड़ता है। ऐसे में अगर आप भी बैंक जाते है और आपके साथ दुर्व्यवहार होता है या फिर सही समय पर काम नहीं होता है, तो अपनी शिकायत को दर्ज़ करा सकते है।

अक्सर देखा जाता है की बैंक में जाते है तो कर्मचारी अपनी सीट पर नहीं होते, ऐसे में लबे समय तक इंतज़ार करना होता है। जिसके बाद आप बैंक के दूसरे कर्मचारियों से काम के बारे में पूछते है लेकिन सही जवाब नहीं मिल पाता। ऐसे में बैंक में मौजूद शिकायत नंबर पर साल करके अपनी शिकायत दर्ज़ कर सकते है।

बैंक स्टाफ को लेकर होने वाली शिकायते

अक्सर ग्राहकों के पास बैंक कर्मचारियों की कई शिकायते होती है। कभी कर्मचारियों के व्यवहार से तो कभी बहाने को लेकर। अक्सर बैंको में कर्मचारी ज्यादा समय तक ब्रेक लेते है और कभी कभी तो सही समय पर काम भी नहीं करते। शिकायत करने के लिए आपको बैंक के कुछ नियम पता होने चाहिए।

बैंक कर्मचारी एक साथ लंच पर नहीं जा सकते

आरबीआई ने एक आरटीआई के जवाब में कहा था कि बैंक अधिकारी एक साथ लंच पर नहीं जा सकते। बांके के नियम के अनुसार एक-एक करके लंच ब्रेक लेना होता है, सभी एक साल लंच ब्रेक नहीं ले सकते।

कर्मचारी लेट हुआ तो तुरंत होगी शिकायत

हम सभी ने देखा है की बहुत से बैंक कर्मचारी आपको लंच के नाम पर घंटों इंतजार करवाते हैं। बहुत से तो ऐसे है जो की ठीक से बात भी नहीं करते। इसको लेकर भी शिकायत कर सकते है।

  • इसके लिए बैंक में जाके शिकायतों को बैंक अधिकारी के पास दर्ज़ करवा सकते है। सभी बैंक में शिकायतों को दर्ज करने के लिए रजिस्टर रखा जाता है।
  • अगर आपकी शिकायत को दर्ज़ नहीं किया जा रहा तो बैंक मैनेजर या फिर नोडल अधिकारी से शिकायत कर सकते है।
  • इसके साथ ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए हर बैंक में शिकायत निवारण फोरम होता है।

बैंक कर्मचारी ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते

  • कोई भी बैंक ग्राहक के साथ जाति, लिंग, उम्र, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता।
  • ग्राहक को कोई प्रोडक्ट जबरदस्ती नहीं बेचा जा सकता या किसी स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करवाया जा सकता।
  • ग्राहक की पर्सनल डिटेल बैंक कर्मचारी दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकता।
  • ग्राहक का धिकार है की वह अपनी अपनी प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए डिटेल्स देने से मना कर सकता है।

बैंक स्टॉफ अगर आपका काम न करे तो उसकी शिकायत कहां और कैसे करें?

बैंक ग्राहकों को बैंक के कर्मचारियों से कई तरह की शिकायते होती है। कभी सही समय पर काम ना करने को लेकर तो कभी सही से व्यव्जार ना करने को लेकर। इस वजह से ग्राहक शिकायत करना चाहते है लेकिन किस से करना है, इसके बारे में जानकारी नहीं होती। आप कई तरीकों से बैंक कर्मचारी की complaint कर सकते है, जिसके बारे में यहाँ बता रहे है।

बैंकिंग लोकपाल से शिकायत करे

आरबीआई ने ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए 2006 में बैंकिंग लोकपाल योजना शुरू की थी। अगर आपको बैंक के कर्मचारियों को लेकर शिकायत करनी है तो लोकपाल में जाके शिकायत कर सकते है।

आप बैंकिंग लोकपाल से तभी शिकायत कर सकते हैं जब…

  • बैंक को ग्राहक की शिकायत मिली है और एक महीने के भीतर ग्राहक को उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है।
  • बैंक ने ग्राहक की शिकायत को खारिज कर दिया है।
  • बैंक द्वारा ग्राहक को दिए गए उत्तर से ग्राहक संतुष्ट नहीं है।

शिकायत दर्ज कराते समय ग्राहकों को कुछ शर्तों का पालन करना होता है।

ग्राहक डायरेक्ट बैंकिंग लोकपाल से शिकायत नहीं कर सकते हैं। इस से पहले ग्राहक को शिकायत के बारे में बैंक को लिखित जानकारी देनी होती है। शिकायत की कार्यवाही शुरू होने के 1 साल के भीतर ही लोकपाल में शिकायत कर सकते है। अगर आप 2 साल, 3 साल या 5 साल बाद बैंक में जाके शिकायत नहीं कर सकते।

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