Pan Card Kaise Banaye: पैन कार्ड एक जरुरी दस्तावेज़ है, जो की वित्तीय लेन देन के लेखा के लिए बहुत जरूरी माना जाता है. इसको आयकर विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमे एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है. इस कार्ड के जरिये इनकम टैक्स भरने, खाता खोलने, डीमेट अकाउंट खोलने एवं अन्य वित्तीय कार्यों को पूरा किया जा सकता है।
अकाउंट खोलने, अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने, वित्तीय साधनों में निवेश करने, लोन या क्रेडिट कार्ड लेने के लिए किया जाता है. पैन कार्ड (PAN Card) में कार्ड होल्डर की वित्तीय जानकारी मौजूद होती है. इसलिए PAN Card एक जरुरी दस्तावेज़ है और इसका इस्तेमाल सभी जगह किया जाता है. तो,चलिए पैन कार्ड से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जानते हैं।
PAN Card क्या है?
पैन, जिसका मतलब है परमानेंट अकाउंट नंबर, यह एक सरकारी दस्तावेज़ है जिसमें किसी संस्था, व्यक्ति, ट्रस्ट या किसी संगठन द्वारा किए गए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डिटेल्स होती है. पैन कार्ड इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 के तहत जारी किया जाता है. पैन कार्ड में आपको 10 डिजिट का अल्फानुमेरिक नंबर दिया जाता है, इस कोड के जरिये वित्तीय जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
पैन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज़
अगर आप पैन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं आपको आयकर विभाग द्वारा मांगे जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है. आवश्यक दस्तावेज़ आवेदक पर निर्भर करते हैं। इन दस्तावेज़ों की लिस्ट निम्नलिखित है
1. व्यक्ति के लिए दस्तावेज़
पहचान पत्र
- कोई भी सरकार द्वारा जारी की गई आईडी – आधार कार्ड, डीएल, वोटर आईडी इत्यादि
- हथियार का लाइसेंस
- पेंशनर कार्ड जिसमें आवेदक की तस्वीर होती है
- एक फोटो आईडी कार्ड जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है
- केंद्र सरकार का स्वास्थ्य योजना कार्ड या पूर्व सैनिकों का स्वास्थ्य योजना फोटो कार्ड
- एक मूल बैंक प्रमाणपत्र, जो बैंक की शाखा से बैंक के लेटरहेड पर जारी किया जाता है और जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वेरीफाई किया जाता है।
पता प्रमाण पत्र
- जो इनमें से कोई भी दस्तावेज हो सकता है: बिजली, लैंडलाइन या ब्रॉडबैंड कनेक्शन बिल
- पोस्टपेड मोबाइल फोन बिल
- पानी का बिल
- LPG या पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल या गैस कनेक्शन बुक
- बैंक पासबुक
- पोस्ट ऑफिस अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट
- मतदाता पहचान पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज़
- भारत सरकार द्वारा जारी किया गया अधिवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- संस्थान/कंपनी से मूल प्रमाण पत्र प्रदान किया गया कि संस्थान/कंपनी एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक या निजी निगम है.
जन्म प्रमाण पत्र,
- जन्म प्रमाण पत्र जो नगरपालिका या किसी प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है
- मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र
- पेंशन भुगतान आदेश
- पासपोर्ट
- रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज द्वारा जारी किया गया मैरिज सर्टिफिकेट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- भारत सरकार द्वारा जारी किया गया डॉमीसाल प्रमाण पत्र
- आवेदक की जन्मतिथि बताते हुए एक मजिस्ट्रेट के सामने बनाया गया एफिडेविट
2. हिन्दू अंडिवाइडेड फैमिली (HUF) के लिए दस्तावेज़
- HUF के कर्ता द्वारा जारी एक एफिडेविट जिसमें नाम, पता और प्रत्येक कॉपीरेंसर के पिता का नाम उस तारीख को लिखा हो जिस दिन आवेदन किया गया हो
- पहचान पत्र, पते का प्रमाण और HUF के एक करते होने के मामले में जन्मतिथि प्रमाण पत्र
3. भारत में रजिस्ट कंपनी के लिए
- कंपनी रजिस्टरार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी
4. फर्म और भारत में बनी या रजिस्टर पार्टनरशिप कंपनी के लिए
- लिमिटेड लिअब्लिटी पार्टनरशिप या फर्म रजिस्ट्रार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी
- पार्टनरशिप दस्तावेज की कॉपी
5. व्यक्तियों के संघ के लिए
- को-ऑपरेटिव सोसाइटी या चैरिटी कमिश्नर या अन्य सक्षम प्राधिकारी के रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रेशन नंबर सर्टिफिकेट / प्रमाण पत्र की कॉपी या केंद्र / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी दस्तावेज जिसमें आवेदक की पहचान और पता हो
6. उनके लिए जो भारतीय नागरिक नहीं हैं
पहचान प्रमाण पत्र
- जो निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता है: पासपोर्ट की कॉपी
- भारत सरकार द्वारा जारी पीआईओ कार्ड की कॉपी
- भारत सरकार द्वारा जारी ओसीआई कार्ड की कॉपी
- अन्य राष्ट्रीय या नागरिकता पहचान संख्या की कॉपी या भारतीय दूतावास, उच्चायोग या जहां आवेदक आधारित है, द्वारा जारी TIN.
पता प्रमाण पत्र
- निम्नलिखित में से कोई एक हो सकता है: पासपोर्ट की कॉपी
- भारत सरकार द्वारा जारी PIO कार्ड की कॉपी
- भारत सरकार द्वारा जारी OCI कार्ड की कॉपी
- अन्य राष्ट्रीय या नागरिकता पहचान संख्या की कॉपी या भारतीय दूतावास, उच्चायोग या जहां
- आवेदक आधारित है, द्वारा जारी TIN
- आवासीय देश के बैंक स्टेटमेंट की कॉपी
- भारत में NRI बैंक अकाउंट पासबुक
- निवासी प्रमाण पत्र या आवासीय परमिट की कॉपी
- FRO द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की कॉपी
- किसी भी भारतीय कंपनी से प्राप्त वीज़ा और अपॉइंटमेंट लैटर की कॉपी
Pan Card Kaise Banaye – डिजिटल पैन कार्ड के लिए कैसे करें अप्लाई
- आपको स्टोर पर बताना होगा कि आप न्यू पैन कार्ड या फिर पैन कार्ड अपडेट के लिए आवेदन कर रहे हैं।
- इसके बाद आपको ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर देना होगा।
- अब अपना नाम, आधार नंबर और पर्सनल जानकारी दें।
- अब eKYC या स्कैन-बेस्ड में से कोई एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा।
- फिजिकल पैन कार्ड के लिए आपको 107 रुपये और ePAN कार्ड के लिए 72 रुपये का चार्ज देना होगा।
- पैन कार्ड पेमेंट के बाद eKYC ऑथेंटिकेशन होगा।
- eKYC ऑथेंटिकेशन के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा।
- अब मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करने के बाद सबमिट करें।
पैन कार्ड खोने पर डुप्लीकेट पैन कार्ड कैसे बनाएं?
अगर आपने अपना मूल पैन खो दिया है तो आप डुप्लीकेट पैन कार्ड (Duplicate PAN Card) प्राप्त करना चाहते है तो इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते है.
- TIN-NSDL और UTIITSL की वेबसाइट पर जाएं और डुप्लीकेट परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए आवेदन करें
- भारतीय नागरिक फॉर्म 49A और विदेशी फॉर्म 49AA भरें
- भुगतान ऑनलाइन या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा करें
- अपने इस फॉर्म का प्रिंट लें और इसे इनकम टैक्स पैन सर्विस यूनिट, एनएसडीएल ई-गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 5वा फ्लोर, मन्त्री स्टर्लिंग, प्लॉट नं 341, सर्वे न० 997/8, मॉडल कॉलोनी, दीप बंगला चौक के पास, पुणे – 411 016
- आपको 45 दिनों में पैन कार्ड मिल जाएगा
वित्तीय सेवाओं का लाभ लेने के लिए पैन कार्ड जरुरी होता है, लोन लेने से लेकर सरकारी स्कीम के लिए PAN Card का होना जरुरी है. अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो बताये गए स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से PAN Card बनवा सकते है और उसे डाउनलोड भी किया जा सकता है।
यह भी पढ़े:
